बीमा के प्रीमियम भुगतान को लेकर इरडा नया नियम बना रहा है. उसने बीमा कंपनियों से कहा है कि ग्राहकों को ऑटो डेबिट की सुविधा दें, जिसमें बीमा खरीदने से पहले राशि को ब्लॉक करने की सुविधा मिले.
हाइलाइट्स
- इरडा ने बीमा प्रीमियम के लिए नया नियम सुझाया.
- ग्राहक बैंक खाते में राशि ‘ब्लॉक’ कर सकते हैं.
- एक मार्च से बीमा-एएसबीए सुविधा शुरू होगी.

भारतीय बीमा
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को खाते में ‘ब्लॉक’ राशि के जरिये समर्थित बीमा आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है. यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में प्रीमियम राशि को ‘ब्लॉक’ कर सकता है और जब पॉलिसी जारी होती है, राशि खाते से अपने आप काट ली जाती है. यह एक तरह से ऑटो डेबिट सुविधा होगी.
इरडा ने कहा है कि यह सुविधा बिलकुल वैसी ही होगी जैसे शेयर बाजार में आईपीओ के लिए आवेदन देते समय राशि ‘ब्लॉक’ की जाती है. हालांकि, यह रकम तभी कटती है जब आईपीओ का आवंटन होता है. इसी तरह, ग्राहक बीमा पॉलिसी के लिए भी राशि को ब्लॉक कर सकेंगे और जब उन्हें बीमा दिया जाएगा, तभी यह पैसा ग्राहक के खाते से कंपनी काट सकेगी.
ग्राहक से पूछना जरूरी
इरडा के मानदंडों के अनुसार, बीमा कंपनी के ग्राहक को दिग गए प्रस्ताव की स्वीकृति के निर्णय के बारे में सूचित करने के बाद ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) वन टाइम मैंडेट (ओटीएम) सुविधा उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट लेनदेन के लिए अपने बैंक खातों में धनराशि को ‘ब्लॉक’ करने की अनुमति देती है. इस व्यवस्था में वास्तविक भुगतान किए बिना धन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है.
क्या बोला इरडा ने
इरडा ने प्रीमियम के भुगतान के सुचारू लेनदेन की सुविधा के मकसद से कहा कि बीमा कंपनियां यूपीआई-ओटीएम उपयोग कर सकती हैं और इसके लिए वे सक्षम हैं. इसमें कहा गया, खाते में ‘ब्लॉक’ राशि के जरिये समर्थित बीमा आवेदन की सुविधा के तहत, संभावित ग्राहक से बीमाकर्ता को धन का हस्तांतरण केवल तभी होता है, जब बीमा पॉलिसी जारी की जाती है.
एक मार्च से शुरू हो जाएगी सुविधा
इरडा ने कहा कि बीमाकर्ताओं को समय-समय पर एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रीमियम को अवरुद्ध करने के लिए बीमा-एएसबीए व्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति है. इसमें कहा गया कि बीमाकर्ताओं को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए अपने संभावित ग्राहकों को बीमा-एएसबीए सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है. बीमा कंपनियों को एक मार्च तक इसे शुरू करने और बीमा-एएसबीए सुविधा देने के लिए कहा गया है. नियामक ने यह भी कहा कि बीमाकर्ताओं को कई बैंकों के साथ साझेदारी करनी चाहिए और उचित व्यवस्था और प्रक्रिया अपनानी चाहिए.
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